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जम्मू में एक साल से ज्यादा समय से रह रहे लोग अब डाल सकेंगे वोट, आदेश जारी

जम्मू। जम्मू की उपायुक्त अवनी लवासा ने मंगलवार को बड़ा ऐलान करते हुए आदेश दिया कि जम्मू में जो भी शख्स एक साल से अधिक समय से रह रहा है, उसे नए वोटर के रूप में रेजिस्टर किया जाए। अब अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी एक साल से अधिक समय तक जम्मू में रहता है तो उसे वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा।

ये दस्तावेज कर सकते हैं जमा

1. एक साल के लिए पानी/बिजली/गैस कनेक्शन
2. आधार कार्ड
3. राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक/पोस्ट ऑफिस की मौजूदा पासबुक
4. भारतीय पासपोर्ट
5. जमीन के मालिकाना हक का किसान बही समेत राजस्व विभाग का रिकॉर्ड
6. अगर किरायेदार हैं, तो रजिस्टर्ड रेंट या लीज डीड
7. अगर खुद का घर है कि सेल डीड

खास बात है कि दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि नए वोटर के रजिस्ट्रेशन में इन दस्तावेजों के अलावा निवास के अन्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। हालांकि, ऐसे मामलों में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की तरफ से अधिकार प्राप्त अधिकारी को फील्ड वेरिफिकेशन करना होगा।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH