प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में शराब पीने वाले और मांसाहार का सेवन करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज से प्रयागराज भेजे जाने वाले पुलिस बल के संबंध में इसका विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही कहा है कि, उनकी सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल-चलन अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की आयु सीमा को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
डीजीपी मुख्यालय में एडीजी स्थापना संजय सिंघल की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, महाकुंभ भेजे जाने वाले आरक्षियों की उम्र सामान्यत: 40 वर्ष होनी चाहिए। इसी तरह मुख्य आरक्षी 50 वर्ष से अधिक और उपनिरीक्षक एवं निरीक्षक 55 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं होने चाहिए। ऐसे किसी भी पुलिसकर्मी को महाकुंभ में ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाएगा, जो प्रयागराज का मूल निवासी है।
साथ ही, वह शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ, चैतन्य और व्यवहार कुशल होना चाहिए। उन्होंने पहले चरण में पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए 10 अक्तूबर, दूसरे चरण के लिए 10 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 10 दिसंबर तक नाम भेजने का निर्देश दिया है। इसके अलावा लिपिक संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी तैनाती के लिए नाम भेजने को कहा है।