भोपाल। मध्य प्रदेश में अब जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी की सज़ा दी जाएगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने आज अमानक और जहरीली शराब के निर्माण बिक्री को लेकर आबकारी कानून में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
राज्य के गृहमंत्री डॉ, नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के फैसलों का ब्यौरा देते हुए बताया कि, ऐसी शराब जिनके सेवन से जान चली जाती है, उसमें दोषी साबित होने पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। अब तक ऐसे मामलों में पांच से दस साल की सजा का प्रवाधान था। वहीं जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब को लेकर बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक-2021 का कैबिनेट ने मंगलवार को अनुमोदन किया है। नई नीति में हैरिटेज मदिरा की एक नई श्रेणी भी जोड़ी गई है।