नई दिल्ली। मास्को की एक कोर्ट ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी करार देते हुए उसपर बैन लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला दोनों सोशल मीडिया मंचों की मूल कंपनी ‘मेटा’ के खिलाफ दायर मामले में आया है।
सोमवार को रूस के अभियोजक जनरल के कार्यालय ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमा रूसियों को उनके अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के उद्देश्य से था।
अभियोजकों ने कहा, मेटा ने रूसी सेना के प्रति हिंसक भाषणों के साथ पोस्ट की अनुमति देकर अपने स्वयं के नियमों का उल्लंघन किया है और रूस के विशेष सैन्य अभियान और अनधिकृत रैलियों के आहवान पर फर्जी जानकारी को हटाने के 4,500 से अधिक अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया है। कोर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा लेकिन व्हाट्सएप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।