नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाने वाले आरोपियों को जमानत देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया है। बता दें कि फरवरी 2022 में एक जनसभा के लिए जाते हुए उत्तर प्रदेश में ओवैसी की कार पर फायरिंग हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को आज से एक हफ्ते के अंदर जेल अथॉरिटी के सामने खुद को सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से सबूतों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका पर नए सिरे से फैसला करने के लिए कहा है।
आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में AIMIM चीफ किठौर, मेरठ में एक चुनावी कार्यक्रम के बाद दिल्ली जा रहे थे, तभी छिजारसी टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं थी। हालांकि गोलीबारी में ओवैसी को कुछ नहीं हुआ, वे बाल-बाल बच गए। जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए हमलावरों की पहचान कर उनको गिरफ्तारा कर लिया था। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि उन्हें ओवैसी के भाषणों पर गुस्सा था।