नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए 8 हफ्तों की अंतरिम जमानत दी है। आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के मामले को लेकर पहले सुनवाई हुई थी।
सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से आशीष को जमानत न दिए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा था कि आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने से समाज में गलत संदेश जाएगा। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आशीष मिश्रा को उप्र और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया मोड़ के पास 4 किसानों की एसयूवी से कुचलने से मौत हो गई थी। किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान उन पर एसयूवी चढ़ा दिया गया था। इसके बाद भड़की हिंसा में भाजपा के तीन कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार की मौत हो गई थी।
इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। पहले हाई कोर्ट ने भी आशीष को जमानत दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो जमानत खारिज कर दी थी, पर अब कोर्ट ने जमानत देने का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश व दिल्ली में रहने पर पाबंदी लगाई है।