नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पांच शहरों (लखनऊ, वाराणसी, कानपुरनगर, प्रयागराज और गोरखपुर) में लॉकडाउन लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मंगलवार को हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई जिसके बाद कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं। बता दें कि बीते दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
यूपी सरकार की दलील थी कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है, सरकार ने कई कदम उठाए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, ऐसे में शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग स्वतः स्फूर्ति भाव से कई जगह बंदी कर रहे हैं।
यूपी सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि हमने कोरोना कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं, कुछ और कदम उठाने हैं, लेकिन लॉकडाउन इसका हल नहीं है।