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शिंजो आबे की हत्या के आरोपी तेत्सुया यामागामी को जापानी अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई

टोक्यो: जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी तेत्सुया यामागामी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यामागामी ने जुलाई 2022 में नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान आबे पर गोली चलाकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। अपराधी ने अपना जुर्म कबूल किया था और जापानी नारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभियोजकों की सिफारिश के अनुसार उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। यामागामी की उम्र 45 साल है।

घटना के समय शिंजो आबे एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी पीछे से गोली लगने के कारण उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली से आबे की गर्दन और सीने में गंभीर चोटें आई थीं। शिंजो आबे का जन्म 1954 में हुआ था। उनका परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ था। उनके पिता शिंतारो आबे जापान के विदेश मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनके दादा नोबुसुके किशी भी जापान के प्रधानमंत्री रहे थे। शिंजो आबे खुद 2006 में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने और 2012 से 2020 तक लगातार प्रधानमंत्री रहे। 2020 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH