Top NewsUttar Pradesh

उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर की सशर्त जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन, पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही

उन्नाव रेप केस की पीड़िता के परिवार और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली सशर्त जमानत के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताते हुए न्याय की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने चेतावनी दी कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करना गैर-कानूनी है और पांच मिनट में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर जाने की अपील की।

पीड़िता की मां ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द होनी चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर भरोसा न होने की बात कहते हुए कहा कि वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय की गुहार लगाएंगी। साथ ही उन्होंने अपने पति की मौत के मामले में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।

महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि वे शांतिपूर्वक अपनी बात रखने और पीड़िता के लिए न्याय की मांग करने हाई कोर्ट आई हैं। उन्होंने कहा कि वे चाहती हैं कि उनकी याचिका सुनी जाए और अगर न्याय नहीं मिला तो विरोध करना उनका अधिकार है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए इसे महिलाओं के लिए “बड़ा झटका” बताया। उन्होंने कहा कि तकनीकी आधार पर दी गई राहत से न केवल पीड़िता, बल्कि देश भर की महिलाओं का भरोसा कमजोर होता है और यह एक गलत मिसाल कायम करता है।

गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में दोषी करार दिए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा पर रोक लगाते हुए सशर्त जमानत दी है। उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 15 लाख रुपये का जमानत बॉन्ड भरने की शर्त पर राहत दी है। हालांकि, सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा क्योंकि पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में उसे अब तक जमानत नहीं मिली है। इस मामले में सजा निलंबन से जुड़ी अपील दिल्ली हाई कोर्ट में अभी लंबित है, जिसमें उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी।

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH