लखनऊ। योगी के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का गठन किया गया है। नशे के कारोबारियों की संपत्तियां जब्त किए जाने के साथ ही उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों चौराहों पर चस्पा करने का निर्देश जारी किया गया है। नशीले पदार्थों कि कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। एएनटीएफ प्रदेश की सीमाओं पर गोवंश की तस्करी पर भी शिकंजा कसेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने युवाओें के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं के पास लबगने वाली तंबाकू व पुड़िया बेचेने वाली सभी दुकानों को हटाने का दिशा निर्देश भी जारी किया है और साथ ही सभी स्कूलों में छात्रों को तंबाकू के खिलाफ जागरूक किया जाएगा जिसमें उन्हें तंबाकू व अन्य नशीली सामग्री के सेवन से होने वाले शारीरिक था मानसिक दुष्प्रभाव के विषय में जानकारी दी जाएगी
एएनटीएफ को के लिए पूरे प्रदेश को तीन क्षेत्रों पश्चिम, मध्य व पूर्व में बांटा गया है। हर क्षेत्र के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होंगे। एएनटीएफ फ़ोर्स ने मादक पदार्थों और अवैध शराब की मांग को कम करने के लिए संबिधत एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करना आरम्भ कर दिया है। मादक पदार्थों का सेवन कम करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इस अभियान में प्रथम चरण में 250 तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है। यह फोर्स पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। पड़ोसी राज्यों की सीमा से जुड़े जिलों की पुलिस की भी सक्रियता बढ़ाई जाएगी। फोर्स को पहली बार मादक पदार्थों व अवैध शराब के जब्तीकरण,एफआईआर पंजीकरण व विवेचना की शक्तियां प्राप्त होंगी।
पुलिस ने एक सप्ताह तक चले अभियान में 1649 मुकदमों में 1773 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 2080 आरोपियों को चिह्नित किया है। साथ ही 26 करोड़ 71 लाख 22 हजार 355 रुपए की अवैध शराब, ड्रग्स और मादक पदार्थ बरामद किया है। गैंगेस्टर एक्ट में 261 आरोपियों के खिलाफ 82 मुकदमो में 34 करोड़ 77 लाख 14 हजार 176 रुपए की सम्पत्ति जब्त की है। इसके अलावा कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 166 मामलों में सजा कराई है।
शराब के अवैध कारोबारियों पर साढ़े सात हजार मुकदमे
पुलिस ने अवैध शराब और जहरीली शराब में 7495 मुकदमों में 7714 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 8416 आरोपियों को चिह्नित किया है। इस दौरान पांच करोड़ 63 लाख 54 हजार 450 रुपए की अवैध और जहरीली शराब बरामद की गई है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत 73 मुकदमों में 218 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15 करोड़ 74 लाख 25 हजार आठ रुपए की सम्पत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के तहत 387 आरोपियों के खिलाफ करते हुए कोर्ट में पैरवी कर 76 मामलों में सजा कराई गई है।