लखनऊ। यूपी में बढ़ते कोरोना की मामलों ने सरकार ले माथे पर चिंता ला दी है। योगी सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।
किसी भी समारोह में-
हॉल में 50
मैदान में 100 लोग ही बुलाये जा सकेंगे
कोविड हेल्प डेस्क: सभी सरकारी दफ्तरों और थानों और कारखानों में कोविड हेल्प डेस्क बनाना जरूरी।
नाईट कर्फ्यू: जिन जिलों में रोज सौ से ज़्यादा कोरोना केस, या जहां एक्टिव कोरोना केस 500 से ज़्यादा हैं वहां रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगेगा।
मास्क: मास्क को लेकर सख्ती होगी। पुलिस भी मास्क और हैंड ग्लव्स पहनेगी।
रेलवे स्टेशन: ट्रेन से आने वाले हर मुसाफिर का एंटीजेन और ज़रूरत हो तो आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा।
मंडी में भीड़:
(A) शहर की मंडियां घनी बस्ती में हों तो खुले मैदान में शिफ्ट की जाएं।
(B) मंडी की दुकानों को शिफ्ट में खोला जाए।
कोरोना वारियर: हर ज़िले में होम गार्ड्स,एन सी सी,और एन एस एस और सोशल वर्कर्स को कोरोना वारियर्स की टीम में शामिल किया जाए।
सैनेटाईज़ेशन: फायर सर्विसेज को सैनिटाईज़ेशन में इस्तेमाल किया जाए।
स्कूल कॉलेज: 12वीं क्लास तक सारे सरकारी और ग़ैर सरकारी स्कूल और कोचिंग सेंटर 30 अप्रैल तक बन्द किये जाएं। पहले से तय इम्तेहान ले सकते हैं।
धर्म स्थान:
(A) किसी भी धर्मस्थान में एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोग न हों।
(B) धर्मस्थान में प्रसाद नहीं बंटेगा न ही जल छिड़काव हो सकेगा।
(C) श्रद्धालुएक दूसरे को छू नहीं सकेंगे।