Top NewsUttar Pradesh

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, ओबीसी आरक्षण के बिना प्रदेश में कराए जाएं निकाय चुनाव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाएं। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के द्वारा 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ख़ारिज करते हुए निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल 93 याचिकाओं पर एक साथ पारित किया है।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद ओबीसी जातिवर्ग के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। अर्थात अब इन सीटों पर कोई भी व्यक्ति अपनी दावेदारी ठोकते हुए चुनाव लड़ सकता है।

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH