लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए आधार और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि अस्थायी तौर पर निवास कर रहे दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए जाएंगे। यानि कि अब यूपी में निवास करने का कोई भी डॉक्यूमेंट देने पर टीकाकरण किया जाएगा।
इससे पहले सरकार ने सिर्फ यूपी वालों को वैक्सीनेशन लगाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में टीकाकरण का काम जारी है। प्रदेश के 18 जिलों में 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगना शुरू हो गया है।
बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों के लगातार गिरावट जारी है। ये योगी सरकार की ट्रेस, ट्रैक और ट्रीट नीति का ही कमाल है कि अब गाँवों में भी लोगों का कोरोना टेस्ट के साथ इलाज किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं।