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कोर्ट महिलाओं का सम्मान करता है, मैंने कभी रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी को नहीं कहा: एसए बोबडे

नई दिल्ली। रेप के आरोपी को पीड़िता से शादी करने के लिए कहने की बात को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबडे ने कहा कि इस मामले में गलत रिपोर्टिंग की गई है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा से महिलाओं का सम्मान करता रहा है।

बोबड़े ने कहा- इस कोर्ट ने हमेशा महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया है। हमने कभी किसी आरोपी से पीड़िता से शादी करने को नहीं कहा है। हमने कहा था, ‘क्या तुम उससे शादी करने जा रहे हो? इस मामले में हमने जो कहा था, उसकी पूरी तरह से गलत रिपोर्टिंग की गई थी।’

दरअसल, बीते सप्ताह खबर आई थी कि चीफ़ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने एक रेप आरोपी से पूछा, “अगर आप शादी करना चाहते हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, आप जेल जाएंगे। आपने लड़की के साथ छेड़खानी की, उसके साथ बलात्कार किया है।”

चीफ जस्टिस बोबडे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन कंपनी (एमएसइपीसी) में बतौर टेक्नीशियन कार्यरत अभियुक्त मोहित सुभाष चव्हाण की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH