नई दिल्ली। दिल्ली में अब अकेले कार चला रहे शख्स को भी मास्क पहनना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि एक वाहन एक सार्वजनिक स्थान है और चार पहिया वाहन के अंदर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। अदालत ने कहा, “मास्क वायरस फैलाने के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है।”
बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ये फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अकेले कार चला रहे व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाने पर चालान पर फैसला देते हुए कहा कि वाहन को पब्लिक प्लेस ही माना जाएगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि टीका लगाए गए व्यक्तियों को भी मास्क पहनना चाहिए। यह बयान तब दिया गया जब हाई कोर्ट ने निजी कारों में अकेले मास्क नहीं पहनने के लिए लोगों पर चालान लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार जो भी नियम लागू कर रही है। वह आपको सुरक्षित रखने के लिए कर रही है इसलिए इसे अहम का विषय बनाने से सभी को बचना चाहिए।