औरंगाबादः अक्सर तलाक के मामलों में पति को अपनी पत्नी को गुजारा करने के लिए एलिमनी देनी पड़ती है। जिससे वो अपना दैनिक खर्च और आर्थिक गुजारा कर सके। लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है। जिसने सभी को हैरान कर दिया है। कुछ लोग इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, तो कुछ गलत। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक महिला को आदेश दिया है कि वो अपने पूर्व पति को हर माह तीन हजार रुपये गुजारा भत्ता दे।
इस साल 26 फरवरी को पारित एक आदेश में, हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ की न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने 2017 और 2019 में स्थानीय अदालत द्वारा पारित आदेशों को बरकरार रखा। दीवानी अदालत ने निर्देश दिया था कि महिला अपने पूर्व पति को 3,000 रुपये का अंतरिम मासिक गुजारा भत्ता दे।