लखनऊ। यूपी सरकार ने राशन कार्ड सरेंडर -रिकवरी को लेकर स्थिति साफ़ कर दी है। यूपी सरकार का कहना है कि राशन कार्ड के सरेंडर या उसके निरस्तीकरण को लेकर कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है। राज्य के खाद्य आयुक्त सौरव बाबू ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक ख़बरें प्रसारित की जा रही हैं जिनपर बिलकुल भी विश्वास न करें। ये सभी ख़बरें आधारहीन हैं।
उन्होंने कहा की पात्र गृहस्थी राशनकार्डों की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में सात अक्टूबर, 2014 के शासनादेश के मानक निर्धारित किए गए थे जिसमें वर्तमान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रदेश में जितने भी राशन कार्ड के पात्र हैं, उनमें से किसी का भी राशन कार्ड रद्द नहीं होगा और न ही उन्हें सरेंडर करना होगा। उन सभी पात्रों को राशन मिलता रहेगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, एक मात्र शस्त्र लाइसेंस धारक, मोटर साइकिल स्वामी, मुर्गी पालन/गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 तथा प्रचलित शासनादेशों में अपात्र कार्डधारकों से वसूली जैसी कोई व्यवस्था भी निर्धारित नहीं की गई है और रिकवरी के सम्बन्ध में शासन स्तर से अथवा खाद्यायुक्त कार्यालय से कोई भी निर्देश निर्गत नहीं किए गए हैं।