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लोकसभा: रियल एस्टेट विधेयक पर चर्चा

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नई दिल्ली | रियल एस्टेट विधेयक पर मंगलवार को लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि वह भी इस विधेयक के पक्ष में है। सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू को बीच विधेयक के मुख्य प्रावधान प्रस्तुत के दौरान बीच में ही टोकते हुए कहा, “हम विधेयक को पारित कराना चाहते हैं।” नायडू ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में व्यापार की सुविधा के लिए किए जा रहे सुधारों के अनुकूल है। उन्होंने कहा, “हम बिना सुधार किए बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं।”

रियल एस्टेट नियामक (नियमन और विकास) विधेयक 2013 से राज्यसभा में लंबित था। यह गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। विधेयक का लक्ष्य रियल एस्टेट उद्योग को नियमित करना और प्रमोटरों के घोटालों से संपत्ति खरीदारों के हितों की रक्षा करना है। विधेयक में ग्राहकों के लिए लाभ की बात यह है कि बिल्डरों को मकान के कार्पेट क्षेत्र के आधार पर कीमत तय करनी होगी, न कि सुपर बिल्ट-अप क्षेत्र के मुताबिक। विधेयक में कार्पेट क्षेत्र को स्पष्टता के साथ पारिभाषित किया गया है और इसमें शौचालय तथा रसोई जैसे उपयोग किए जा सकने वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

विधेयक में 500 वर्ग मीटर भूखंड और आठ अपार्टमेंट वाली सभी वाणिज्यिक और आवासीय रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं की लांचिंग के लिए नियामक में परियोजना को पंजीकृत कराना अनिवार्य किया गया है। इससे परियोजना बनाने और उसे मूर्त रूप देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। पंजीकरण नहीं कराए जाने के मामले में विधेयक में परियोजना लागत के 10 फीसदी तक के जुर्माने या तीन साल के कारावास का प्रावधान है। नायडू ने कहा कि विधेयक का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा, “कई बार हमें व्यापारियों के हित के लिए काम करने वाला कह दिया जाता है। मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। क्योंकि व्यापारी और उद्योगपति भी भारतीय ही हैं।” सभी हितधारकों और संबद्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के बारे में नायडू ने कहा कि संसद में विधेयक पेश करने से पहले वह और उनके विभाग ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया है।

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