नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राजद्रोह के मामले में 6 महीने के लिए मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तिथि निर्धारित की है। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा कि वे 23 मार्च को कई याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।
याचिकाकर्ता के वकील आर. पी. लूथरा ने उनसे इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की गुजारिश करते हुए कहा था कि कन्हैया के भाषणों से देश की छवि खराब हो रही है। लेकिन, अदालत ने इसे नामंजूर कर दिया। अदालत ने कहा कि पुलिस मौजूद है और मामले को देख रही है। कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करवाने के लिए दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं। दूसरी याचिका में आरोप लगाया गया है कि कन्हैया कुमार ने अंतरिम जमानत प्राप्त करने के लिए झूठा हलफनामा दाखिल किया।