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माल्या को संपत्तियों का 21 अप्रैल तक खुलासा करने का आदेश

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को कर्ज नहीं चुका पाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या को भारत व विदेशों में स्थित उनकी सभी चल, अचल व बाकी संपत्तियों का 21 अप्रैल तक खुलासा करने का निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरिमन की पीठ ने माल्या को उन सभी संपत्तियों व परिसंपत्तियों के बारे में बताने के लिए कहा है, जो उनकी पत्नी व बच्चों के नाम पर है। अदालत ने वो तारीख भी बताई, जिस दिन वह अदालत के समक्ष पेश हो सकते हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) नेतृत्व में 14 बैंकों के एक संघ ने अदालत को बताया था कि उसने माल्या के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने अपने 9,000 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि में से 4,000 करोड़ रुपये सितंबर तक लौटाने की बात कही है। शीर्ष अदालत ने संघ द्वारा यह बताए जाने के बाद माल्या को उक्त निर्देश दिया। बैंकों ने यह लोन उनकी किंगफिशर एयरलाइंस को दिया था।

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