नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत के शुक्रवार के इस आदेश से राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने का एक अवसर मिला है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि कांग्रेस के नौ बागी अयोग्य ठहराए गए विधायकों को मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मतदान प्रक्रिया पर नजर रखेगी, जो मंगलवार को पूर्वाह्न् 11 बजे होगी। साथ ही कहा है कि राज्य की 70 सदस्यीय विधानसभा की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी होगी।
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