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राहुल राज की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका मंजूर

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नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी के प्रेमी राहुल राज सिंह की अग्रिम जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है। दिवंगत अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की मां सोमा बनर्जी ने प्रत्यूषा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार राहुल की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका दायर की है। सोमा बनर्जी के वकील द्वारा मामले की तत्काल सुनवाई की मांग के बाद न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी। सोमा ने 30 मई को याचिका दायर की थी।

सोमा के वकील ने बंबई उच्च न्यायालय द्वारा राहुल राज सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने साथ ही अदालत को बताया कि प्रत्यूषा की मां चाहती हैं कि आरोपी पर धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की जगह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया जाए। मामले की स्थिति पर पीठ के एक प्रश्न पर अधिवक्ता ने कहा कि जांच जारी है। राहुल राज सिंह को आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) का मामला दर्ज किया गया है।

 

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