Top NewsUttar Pradesh

‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ प्रदेश में लागू

सर्वहित बीमा योजना

सर्वहित बीमा योजनालखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार से ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। यह योजना प्रदेश के किसानों एवं कमजोर वर्गो को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लागू की गई है। इस योजना के लागू हो जाने के साथ ही 14 सितंबर के पूर्वाह्न से प्रदेश के खातेदार-सह खातेदार किसानों के लिए संचालित कृषक दुर्घटना बीमा योजना समाप्त हो गई है। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में योजना को लागू किए जाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही योजना का औपचारिक शुभारंभ भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना समाजवादी सरकार की एक नई पहल है। यह योजना पूर्व में लागू ‘कृषक दुर्घटना बीमा योजना’ से व्यापक आधार वाली है। इस योजना से दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में क्षतिपूर्ति के साथ-साथ बीमित व्यक्ति तथा उसके परिवार के सभी सदस्यों को चिकित्सा का लाभ भी मिलेगा। साथ ही, अंग-भंग की स्थिति में भी पीड़ित की मदद का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ का लाभ 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के खसरा व खतौनी में दर्ज सभी किसानों तथा ऐसे व्यक्ति, जिनकी पारिवारिक आय 75 हजार रुपये वार्षिक से कम हो, को मिलेगा। बीपीएल परिवार एवं समाजवादी पेंशन पाने वाले परिवारों को योजना के लिए आय प्रमाण-पत्र नहीं देना होगा।

फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को योजना के प्रचार-प्रसार से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। नवाजुद्दीन ने कहा कि वह भी पुश्तैनी किसान हैं। इस योजना से किसानों को बड़ी सुरक्षा मिलेगी। ऐसी योजना से जुड़कर वह गर्व महसूस कर रहे हैं।

मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने कहा कि प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है। ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा योजना’ के माध्यम से तीन करोड़ परिवारों को कवर मुहैया कराया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश की लगभग 15 करोड़ आबादी को इस योजना के माध्यम से बीमा कवर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सांप काटने व जंगली जानवर के द्वारा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में भी योजना के माध्यम से बीमा लाभ प्राप्त होगा। बीमा संबंधी किसी समस्या के समाधान के लिए ‘मुख्यमंत्री बैंकिंग एवं बीमा हेल्प लाइन-1520’, जिसका संचालन चैबीसों घंटे टोल फ्री किया जाता है, के माध्यम से सूचना दी जा सकती है।

मुख्य सचिव ने कहा कि दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थाई/अस्थाई अपंगता होने पर परिवार के मुखिया या रोटी कमाने वाले को दो लाभ मिलेंगे। पहला लाभ, अधिकतम पांच लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। दूसरा लाभ, स्वयं तथा परिवार के सभी सदस्यों को दुर्घटना के बाद इलाज के लिए अधिकतम ढ़ाई लाख रुपये की चिकित्सीय सुविधा। इसके अलावा, अंग-भंग की स्थिति में एक लाख रुपये तक कृत्रिम अंग के लिए भी लाभ मिलेगा।

पीड़ित व्यक्ति को कैशलेस चिकित्सीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पात्र व्यक्ति को निशुल्क ‘समाजवादी किसान एवं सर्वहित बीमा केयर कार्ड’ जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीमा केयर कार्ड जारी न होने की दशा में भी बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा।

महानिदेशक, संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय शिव सिंह यादव ने बताया कि योजना प्रदेश में मिशन मोड में लागू की गई है। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना इस बीमा योजना हेतु मिशन निदेशक हैं।

योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर संस्थागत वित्त विभाग/संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उप्र नोडल एजेंसी का दायित्व दिया गया है, जो योजना का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। योजना के कार्यान्वयन एवं संचालन के जनपद स्तर पर जिलाधिकारी उत्तरदायी तथा जिला मिशन अधिकारी होंगे।

महानिदेशक ने बताया कि बीमा लाभ लेने के लिए लाभार्थी को क्लेम फॉर्म के साथ खसरा खतौनी की प्रमाणिक प्रति/मुखिया रोटी अर्जक का आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, परिवार वितरण पत्र, एफआईआर, जीडीकी प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र, अपंगता की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, प्राथमिक चिकित्सालय में इलाज संबंधी बिल, परिवार के मुखिया, रोटी अर्जक, नॉमिनी, कानूनी वारिस के बैंक का नाम, खाता नम्बर तथा आईएफएससी कोड देना होगा।

बीमित व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसे फौरी तौर पर नजदीक के किसी भी चिकित्सालय में 25 हजार रुपये तक की प्राथमिक चिकित्सा का लाभ मिलेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा बीमित व्यक्ति के खाते में की जाएगी। चिकित्सीय लाभ प्राप्त करने हेतु बीमित व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती होना अनिवार्य है। इलाज के दौरान लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर दुर्घटना बीमा एवं चिकित्सा बीमा दोनों ही लाभ दिए जाएंगे। प्रदेश के बाहर भी दुर्घटना होने की स्थिति में बीमा कवर मुहैया कराया जाएगा।

इस अवसर पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चैधरी, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री अभिषेक मिश्र, सांसद धर्मेन्द्र यादव, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

=>
=>
loading...