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संभाल कर रखिएगा 200, 2000 के नोट, खराब हुए तो बैंक नहीं लेगा वापस

अगर आपके पास 200 या 2000 रुपए के नोट हैं या कभी भी आएं तो उन्हें संभाल कर रखिएगा,  क्योंकि अगर किसी भी तरह अगर इन नोटों में किसी भी तरह की कोई खराबी आई तो बैंक इसे वापस नहीं लेंगे। यही नहीं आप उसे बदलकर नया नोट भी नहीं ले सकते।

खबरों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने इन नोटों के एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं। इन नोटों को आरबीआई के करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में नहीं रखा गया है।

कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है। इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपये के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है।

एटीएम में उपजे नकदी संकट के बीच 200 और 2000 के नोट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपके पास इनमें से कोई नोट कटा-फटा, खराब या बदरंग स्थिति में है तो उसे बैंक में जमा नहीं जा सकेगा। यही नहीं आप उसे बदलकर नया नोट भी नहीं ले सकते।

मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने इन नोटों के एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं। इन नोटों को आरबीआई के करेंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में नहीं रखा गया है।

कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आरबीआई (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आरबीआई ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है। इस ऐक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के करंसी नोटों का जिक्र है, लेकिन 200 और 2,000 रुपये के नोटों को इसमें जगह नहीं दी गई है।

बैंकों का कहना है कि फिलहाल तो उनके पास नए नोटों के खराब होने के बेहद कम मामले हैं लेकिन अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतों से इनकार भी नहीं किया जा सकता।

वहीं आरबीआई का दावा है कि उसने 2017 में ही बदलाव की जरूरत के बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था। जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।

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Vineet Bajpai
the authorVineet Bajpai
Senior Reporter & Copy Editor