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स्टरलाइट के दूसरे संयंत्र के निर्माण पर रोक

चेन्नई, 23 मई (आईएएनएस)| मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को यहां से 650 किलोमीटर दूर तूतीकुडी स्थित वेदांता लिमिटेड के तांबा गलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी।

कंपनी को तांबा गलाने के लिए दूसरे संयंत्र लगाने की योजना के लिए पर्यावरण की मंजूरी के नवीकरण संबंधी आवेदन के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने कहा कि अनिवार्य जन सुनवाई के बाद ही आवेदन पर कार्रवाई किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा 23 अप्रैल या उससे पहले आवेदन पर फैसला लिया जाएगा।

कंपनी ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर प्लांट में तांबा पिघलाने की अपनी क्षमता में दोगुना इजाफा कर इसे सालाना आठ लाख टन करने की योजना बनाई थी।

अदालत ने कंपनी को तांबा पिघलाने वाले दूसरे संयंत्र के निर्माण और उससे संबंधित कार्यकलाप को पर्यावरण मंत्री द्वारा इस पर फैसला लिए जाने तक बंद करने का आदेश दिया।

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