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बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी बरी

नई दिल्ली। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, और विनय कटियार समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी और यह अचानक हुई थी। इसके साथ ही कहा कि आरोपियों के खिलाफ प्रबल साक्ष्‍य नहीं थे। फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है। जिसके बाद जज ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

1992 में बाबरी विध्‍वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संस्थापक सदस्य लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मंत्री उमा भारती और कल्याण सिंह शामिल हैं। लेकिन चार हाई-प्रोफाइल आरोपियों में से कोई भी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ। लालकृष्‍ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व मंत्री उमा भारती वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोर्ट से जुड़े। आडवाणी और जोशी को स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई में छूट दी गई है। वहीं उमा भारती कोरोनो होने के कारण कोर्ट नहीं पहुंची, जबकि कुछ समय पहले कल्याण सिंह भी कोरोना का शिकार हुए थे, जो अभी भी क्‍वारंटीन में है। इस मामले में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी हैं और 32 आरोपी बचे है, जिन्हें आज बरी कर दिया गया है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH