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पैरेंट्स को कोर्ट का आदेश, कहा- बेटी का नाम बदलो नहीं तो हम बदल देंगे

इटली के ऐसा मामला सामने आया है।जो बेहद ही दिलचस्प है। दरअसल, इटली के मिलान शहर की अदालत के एक ऐसा आदेश दिया है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे।  एक दंपत्ति को अपनी 18 माह की बेटी का नाम ‘ब्लू’ रखा हुआ है, जिस पर कोर्ट को आपत्ति है। कोर्ट ने नाम बदलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बच्ची का नाम जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट से भी हटाने को कहा है। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कपल बच्ची का नाम नहीं बदलता है तो वह खुद कोई नाम रखेगा।

खबरों के मुताबिक, कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा, ‘यह एक मॉर्डन नाम है जो अंग्रेजी शब्दों के हिसाब से रखा गया है। यह किसी महिला या लड़की के हिसाब से ठीक नहीं बैठता।’ इसके साथ ही कोर्ट ने लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के नाम को भी बदलने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि साल 2000 में इटली के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा एक कानून पारित किया गया था। जिस मुताबिक बच्चों के नाम उनके लिंग के अनुरुप होना चाहिए। मतलब बच्ची का नाम स्त्रीलिंग होना चाहिए।

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