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क्लैट-2018 के परिणाम घोषित करने की अनुमति

नई दिल्ली, 30 मई (आईएएनएस)| सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2018 के नतीजे गुरुवार को घोषित करने को अपनी मंजूरी दे दी। साथ ही अदालत ने शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के दौरान हुई गड़बड़ी में मिली शिकायतों की जांच के लिए अतिरिक्त समय दे दिया। अदालत ने कोच्चि स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड स्टडीज को निर्धारित 31 मई को परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी।

न्यायमूर्ति एल.नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति मोहन एम.शांतनगौडर ने जीआरसी को परीक्षा आयोजित किए जाने पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की शिकायतों को लेने की अनुमति दी। जीआरसी की अध्यक्षता न्यायूर्ति एम.आर.हरिहरन नायर कर रहे हैं।

अदालत ने जीआरसी को शिकायतों को देखने और रिपोर्ट जमा करने के लिए छह जून तक का समय दिया है।

जीआरसी की रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में जमा की गई है। जीआरसी के एक दूसरे सदस्य प्रोफेसर संतोष कुमार ने कहा कि 23 मई तक मिली 251 शिकायतों में से 167 परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच की गई है।

समिति ने अदालत से शिकायतों की पूरी जांच के लिए अतिरिक्त समय देने का आग्रह किया, ताकि 251 से ज्यादा शिकायतों को देखा जा सके।

परीक्षा को अमान्य किए जाने की मांग को लेकर अन्य 25 लोगों ने शीर्ष अदालत व उच्च न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया है।

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