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सिंधु जल समझौते की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दायर

भारत और पाकिस्तान, सिंधु जल समझौता, संवैधानिक और कानूनी वैधता को चुनौती, वकील एम.एल.शर्मा, सर्वोच्च न्यायालयsupreme court in india
भारत और पाकिस्तान, सिंधु जल समझौता, संवैधानिक और कानूनी वैधता को चुनौती, वकील एम.एल.शर्मा, सर्वोच्च न्यायालय
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नई दिल्ली| भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता की संवैधानिक और कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली दायर एक याचिका की शीघ्र सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सोमवार को आग्रह किया गया। याचिकाकर्ता वकील एम.एल.शर्मा ने शीर्ष अदालत से जल्द से जल्द याचिका पर सुनवाई का आग्रह किया। इस पर प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर और न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने कहा कि सामान्य क्रम के अनुरूप ही इसकी सुनवाई होगी।

जब याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए और जोर दिया तब अदालत ने उनसे पूछा कि इतने सालों तक वह कहां थे। याचिकाकर्ता ने सिंधु जल समझौते की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने तर्क दिया कि सिंधु जल संधि पर भारत के राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए था।

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