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दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन, सुप्रीम कोर्ट आज तय करेगा सरकार और एलजी की ‘हद’

दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन होगा इस बात का फैसला  आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। आपको बता दे कि पिछले साल 2 नवंबर से सुनवाई शुरू हुई थी और एक महीने की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर 2017 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली सरकार व केंद्र के बीच अधिकारों के लेकर पिछले कई सालों से जबरदस्त खीचातान चल रही है और यह कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब ऐसे में संवैधानिक बेंच आपने फैसले में कई संवैधानिक सवालों का जवाब देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह मामला महत्वपूर्ण संवैधानिक व कानूनी पहलू से जुड़ा हुआ है, जिसे संवैधानिक बेंच इसकी जाँच करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में एलजी को ऐडमिनिस्ट्रेटिव हेड बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 6 अपील की हुई है।

आपको बता दे कि केंद्र सरकार की ओर से यह दलील दी गई कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। वह न तो राज्य है और न ही राज्य सरकार। दिल्ली को राज्य बनाने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इसे नकार दिया।

विधानसभा होने का यह मतलब नहीं है कि दिल्ली राज्य है और उसे दूसरे राज्यों की तरह अधिकार प्राप्त है। केंद्र ने दिल्ली सरकार के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है। केंद्र का कहना था पिछले तीन वर्षों में 650 फाइलों में से केवल तीन फाइलों को ही राष्ट्रपति के पास भेजा गया, बाकी सभी का निपटारा कर दिया गया।

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