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लोकपाल चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को

नई दिल्ली, 17 जुलाई (आईएएनएस)| केंद्र ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि लोकपाल नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है और नामों के पैनल की सिफारिश के लिए 19 जुलाई को बैठक होगी। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ ने केंद्र के निवेदन का संज्ञान लिया कि चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को प्रस्तावित है। पीठ ने कहा कि वह इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करेगी और मामले की सुनवाई 24 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी।

पीठ ने कहा कि वह उम्मीद करती है कि 19 जुलाई को सर्च कमेटी का गठन हो जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले केंद्र को लोकपाल की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के बारे में बताने और प्रत्येक कदम के पूरा होने की समयसीमा बताने के निर्देश दिए थे।

एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने कहा कि कानून के लागू होने के साढ़े चार वर्ष बाद भी अभी तक कोई लोकपाल नहीं है।

भूषण ने अदालत से संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने और स्थापित प्रक्रिया से लोकपाल की नियुक्ति होने तक लोकपाल नियुक्त करने की मांग की।

चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति और एक प्रसिद्ध न्यायविद शामिल हैं। समिति को सर्च कमेटी के लिए कम से कम सात सदस्यों को नामांकित करना है।

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