NationalTop News

सर्वोच्च न्यायालय ने केरल में शराब बंदी बरकरार रखी

नई दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू करने के तहत बनाई गई केरल सरकार की शराब नीति पर मंगलवार को अपनी मुहर लगा दी। इस नीति के तहत सिर्फ पांच सितारा होटलों के बार में शराब परोसने की इजाजत होगी। न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और न्यायाधीश शिवा कीर्ति सिंह की मौजूदगी वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया कि केरल सरकार की शराब नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं और शराब नीति को बनाए रखने के केरल उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा जाता है। शीर्ष अदालत द्वारा बरकरार रखी गई शराब नीति सिर्फ पांच सितारा होटलों के बार में शराब परोसने की अनुमति देती है। इस नीति के तहत गैर पांच सितारा होटलों में शराब की बिक्री व सेवन वर्जित है।

=>
=>
loading...