उत्तर प्रदेश में अब पूरे राज्य के ड्राइविंग लाइसेंस राजधानी लखनऊ में बनेंगे। ये फैसला परिवहन विभाग ने संभागीय परिवहन कार्यालय आरटीओ में सक्रिय दलालों की दुकाने बंद कराने के लिए लिया है। अब दलाल आरटीओ कर्मियों से सांठगांठ कर आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस प्रिंट नहीं करा सकेंगे क्योंकि प्रदेशभर के आरटीओ कार्यालय अब सिर्फ डीएल बनाने की औपचारिकता तक ही सीमित हो जाएंगे। डीएल की छपाई सिर्फ लखनऊ स्थित परिवहन विभाग के मुख्यालय में ही होगी।
परिवहन आयुक्त पी. गुरु प्रसाद के मुताबिक डीएल छापने के लिए फर्म का चयन करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। एक अक्तूबर को इस टेंडर को लेकर प्रीबिड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। दरअसल, वर्तमान में जो फर्म एमटेक डीएल को छापने का कार्य कर रही उसका कार्यकाल 7 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले नई फर्म का चयन हो जाएगा। नई फर्म मुख्यालय स्तर पर डीएल की छपाई करेगी।
10 दिन में नहीं पहुंचा डीएल तो जुर्माना
मुख्यालय के संभागीय परिवहन अधिकारी संजय नाथ झा ने बताया कि लखनऊ में डीएल छपने के बाद भी आवेदकों को 10 दिन के अंदर उनके पते पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीओ से भी 7 से 10 दिन में डीएल आवेदक के पते पर पहुंच रहे हैं। यदि तय अवधि में यह डीएल नहीं पहुंचेंगे तो फर्म पर जुर्माना लगेगा। जुर्माना प्रति दिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा।