पूर्व टीवी एंकर और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पटलते हुए सुहैब इलियासी को बरी कर दिया है।
बता दें, दिसंबर 2017 में एक स्थानीय अदालत ने सुहैब को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल की एक खंडपीठ ने इलियासी की अपील पर सुनवाई करने के बाद ये फैसला सुनाया।
Delhi High Court allows appeal of former TV anchor and producer Suhaib Ilyasi and acquits him in murder case of his wife.Earlier trial court had sentenced him to life term for the murder pic.twitter.com/YB1451ArMC
— ANI (@ANI) 5 October 2018
आपको बता दें, 10 जनवरी 2000 को अंजू की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी। सुहैब पर पत्नी अंजू की हत्या का आरोप था। अंजू के घरवालों ने इलियासी पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। ये हत्या साबित हुआ और 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सुहेब इलियासी को पत्नी की हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई।
गौरतलब हैं कि सुहैब इलिहासी को 90 के दशक में भारत में टेलीविजन पर क्राइम बेस्ड रिएलिटी शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ की शुरूआत करने वाले के तौर पर जाना जाता है।