13 साल बाद स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति एनकाउंटर मामले में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है।
Sohrabuddin Sheikh case: All 22 accused acquitted by Special CBI Court in Mumbai due to lack of evidence pic.twitter.com/CSdFvx7f4w
— ANI (@ANI) December 21, 2018
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ हत्या और षड़यंत्र रचने जैसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें बरी किया गया।
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित करने में नाकाम रही है कि तुलसीराम प्रजापति की हत्या साजिश के तहत की गई थी और सोहराबुद्दीन की मौत गोली लगने से हुई थी।
Sohrabuddin Sheikh case: Special CBI judge observed in his order that all the witnesses and proofs are not satisfactory to prove conspiracy and murder, the court also observed that circumstantial evidence is not substantial #Mumbai pic.twitter.com/QNOtMVrZpU
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बता दें, इस मामले में ज्यादातर आरोपी पुलिस अधिकारी थे। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में 38 लोगों का आरोपी बनाया था, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, पूर्व डीजी वंजारा और 16 अन्य लोग थे।
सीबीआई का आरोप था कि अपने राजीनितिक फायदे के लिए इस प्रकार के खतरनाक षडयंत्र को रचा गया था। हालांकि, सीबीआई कोर्ट के सामने सबूत पेश करने में नाकाम साबित हुई है।
Special CBI court: Allegation that Tulsiram Prajapati was murdered through a conspiracy is not true https://t.co/BjjlLhZ0PY
— ANI (@ANI) December 21, 2018
गौरतलब है, बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर 2005 में हुआ था। इस मामले की जांच गुजरात में चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेशके बाद इस 2012 में इसे मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था।