नई दिल्ली। नोएडा पुलिस ने यहां काम कर रहीं कई कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को पार्कों आदि में नमाज पढ़ने से रोकें। इस संबंध में नोएडा के पुलिस थानों में पिछले हफ्ते नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के मुताबिक, अगर नोएडा सेक्टर-58 स्थित इंडस्ट्रियल हब स्थित कार्यालयों के कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो इसके लिए संस्थान को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
जानकारी के अनुसार, जारी नोटिस में कहा गया है सेक्टर 58 स्थित अथॉरिटी के पार्क में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जिसमें शुक्रवार को पढ़े जाने वाली नमाज की अनुमति नहीं है। अथॉरिटी के इस पार्क में आसपास की कंपनियों के कर्मचारी पहुंचते हैं। दोपहर के वक्त नमाज पढ़ने के लिए इन कंपनियों से काफी लोग पहुंचते हैं।
पुलिस ने पत्र में लिखा कि अक्सर यह देखने में आया है कि कंपनी के मुस्लिम कर्मचारी पार्क में एकत्रित होकर नमाज पढने के लिए आते हैं, जिनको पार्क में सामूहिक रूप से मुझ एचएलओ द्वारा मना किया गया है एवं इनके द्वारा दिए गए नगर मजिस्ट्रेट महोदय के प्रार्थनापत्र पर किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी है।’
पत्र में कहा गया है कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने स्तर से अपने समस्त मुस्लिम कर्मचारियों को अवगत कराएं कि वो नमाज पढ़ने के लिए पार्क में न जाएं। यदि आपकी कंपनी के कर्मचारी पार्क में आते हैं तो ये समझा जाएगा कि आपने उनको अवगत नहीं कराया है। ये व्यक्तिगत कंपनी की जिम्मेदारी होगी।