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निर्भया के दोषियों की फांसी का रास्ता साफ़, अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली। निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार दोषियों में से एक अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि जो तर्क बचाव पक्ष की तरफ से दिए हैं, उनपर पहले भी सुनवाई हो चुकी है और याचिका में उठाई गई बातों का कोई आधार नहीं मिला है। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी होने का रास्ता साफ माना जा रहा है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद अक्षय के वकील ने कहा कि हम 18 या 19 दिसंबर को क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करेंगे। फिर राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी लगाएंगे, इसके लिए कोर्ट से तीन हफ्ते का वक्त मांगा है।

याचिका खारिज होने के बाद अब सभी आरोपियों के खिलाफ डेथ वॉरंट कभी भी जारी हो सकता है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस भानुमति ने कहा कि ट्रायल और जांच सही हुई है और उसमें कोई खामी नहीं है। मृत्यु दंड का सवाल है तो उसमें कोर्ट ने बचाव का पूरा मौका दिया है। जज ने कहा कि हमें याचिका में कोई ग्राउंड नहीं मिला है। इस तरह अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH