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कंटेनमेंट ज़ोन में 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, बाकी इलाकों में छूट की गाइडलाइन जानें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से निपटने के लिए तक लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित रहेगा। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। लॉकडाउन 5 में नाइट कर्फ्यू की समय सीमा घटाकर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दी गई है।

फेज -1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां खुलेंगे, इसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा।

फेज -2 में स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा।

फेज -3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पुल, बार, असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा।

अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH