रांची। देशभर में कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 12 लाख 88 हजार के पार पहुंच गई है जिनमें 8,17,593 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 30,645 लोगों की मौत हो चुकी है। अब राज्यों को कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुए कड़े कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है।
अब झारखण्ड में सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं पहनने के नियम का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे 1 लाख रुपये का जुर्माना और झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के तहत 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस पर मंजूरी दे दी है।
इस तरह के जुर्म पर अधिकतम एक लाख रुपये तक का जुर्माना और दो साल कैद तक की सजा हो सकती है। अध्यादेश विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इससे संबंधित नियमावली बनेगी कि किस तरह के अपराध में कितना जुर्माना लगना है। झारखंड में बुधवार को COVID-19 के 439 नए मामले सामने आए, जबकि तीन और लोगों की मौत हो गई। राज्य में मरने वालों की संख्या 64 है। 3,570 सक्रिय मामले हैं। कुल 3,048 लोग अब तक अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं।
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