लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों के खिलाफ सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने के आरोप में केस दर्ज किया है। सरकार ने उमर अंसारी और अब्बास अंसारी पर आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 467, 468, 471 और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। हजरतगंज कोतवाली में यह कार्रवाई जियामऊ के प्रभारी लेखपाल सुरजन लाल की शिकायत पर की गई है।
शिकायत में लिखा गया है कि जिस भूमि पर मुख्तार अंसारी और उनके बेटों का कब्जा था, वह मोहम्मद वसीम के नाम दर्ज थी। लेकिन वसीम के पाकिस्तान चले जाने के बाद यह संपत्ति निष्क्रांत संपत्ति (शत्रु संपत्ति) के रुप में दर्ज हो गई। लेकिन दस्तावेजों को तैयार कर इस पर कब्जा कर लिया गया। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट करके बड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने लिखा, अवैध कब्जेदारों/कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर निष्क्रांत सम्पत्ति पर अवैध कब्जे एवं अवैध निर्माण कराने के षड्यंत्र में शामिल माफिया मुख्तार अंसारी, उनके पुत्रगण तथा इस षड्यंत्र में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने आगे लिखा, अपराधियों की अवैध सम्पत्तियों के उपभोग से हुई किराए की वसूली तथा इनके डिमोलिशन का खर्च भी अपराधियों से ही वसूला जाएगा। साथ ही, पूरे प्रकरण में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों की पुनरावृत्ति न हो।
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