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सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण पर लगाया 1 रु का जुर्माना, नहीं दिया तो तीन महीने की जेल, 3 साल प्रैक्टिस पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर प्रशांत भूषण जुर्माना अदा नहीं करते हैं तो उन्हें तीन महीने की जेल और 3 साल के लिए उनकी प्रेक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जुर्माना अदा करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद प्रशांत भूषण आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें वह अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।

14 अगस्त को कोर्ट ने इन ट्वीट पर प्रशांत भूषण के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उन्हें अवमानना का दोषी करार दिया था। उन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए समय दिया गया था लेकिन उन्होंने माफी मांगने से मना कर दिया था। प्रशांत भूषण ने अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि वह अपने ट्वीट के लिए माफी नहीं मांगेगे और वह इसपर अडिग हैं।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रशांत भूषण के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत सजा के तौर पर भूषण को छह महीने तक की कैद या दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती थीं पर अदालत ने इस मामले में उनके ऊपर सिर्फ एक रुपये का जुर्माना लगाया है।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH