Uttar Pradesh

यूपी: अब घर में शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। योगी कैबिनेट योगी से मंजूर की गई नई आबकारी नीति में कई अहम फैसले किए गए हैं। नए नीति के तहत यूपी सरकार ने निजी प्रयोग या पर्सनल बार के लिए भी निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक शराब रखने पर लाइसेंस लेने का प्रावधान कर दिया गया है।

इसके मुताबिक अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा, यही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी।

नई नीति के अनुसार होम लाइसेंस उन लोगों को मिलेगा जो पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी। आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH