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ऑक्सीजन से कमी से लोगों की मौत किसी नरसंहार से कम नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

लखनऊ। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। जिनको बेड मिल भी जा रहा है उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। बीते दिनों में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में कई मरीजों की मौत भी हो गई है।

इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान जाना अपराध है, यह किसी नरसंहार से कम नहीं है।इसके दोषी वे हैं, जो इसकी सप्लाई के लिए जिम्मेदार हैं।

कोर्ट ने कहा, ‘कोरोना मरीजों को मरते देख हम दुखी हैं। यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं, जिन पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी है। हम अपने लोगों को इस तरह कैसे मरने दे सकते हैं, जबकि विज्ञान इतना एडवांस है कि आज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और ब्रेन सर्जरी भी हो रही हैं।’

बता दें कि बीते दिनों कर्नाटक के चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 24 मरीजों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद मैसूर से चामराजनगर के लिए ढाई सौ ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। खबरों के मुताबिक इस अस्पताल में बेल्लोर से ऑक्सीजन पहुंचना था, लेकिन उसके पहुंचने में देर होने की वजह से यह हादसा हो गया।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH