नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्यूबलिन (एनजीटी) ने अपने एक आदेश में कहा है कि देश खासकर दिल्ली में कचरा प्रदूषण का सबसे गंभीर कारक है इसलिये अब सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा फेंकने वालों पर 10 हजार रूपये जुर्माना लगाया जायेगा।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कानून, 2016 के तहत सभी विभागो की जिम्मेदारी है कि कचरा इधर उधर नहीं डाला जायेगा बल्कि उसे उठाकर ठिकाने लगाया जाए।
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि यदि कोई शख्स, होटल प्रबंधक या सब्जी वाला कूड़ा डालते हुआ देखा जायेगा तो उस पर 10 हजार रूपये जुर्माना लगेगा।
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