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यूपी: महिला सिपाही से रेप करने वाले मौलवी को उम्रकैद, 50 हजार रु का जुर्माना

लखनऊ। यूपी की एक कोर्ट ने महिला पुलिस की हेड कांस्टेबल के साथ रेप करने वाले एक मौलवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं कोर्ट ने उसपर 50 हजार रु का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने कहा कि दोषी ने जानबूझ कर एक असहाय दलित महिला को तंत्र के माध्यम से बुराई को दूर करने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और न केवल उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया बल्कि उसे आर्थिक रूप से भी कंगाल कर दिया। यह जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और वह मानवता के लिए खतरा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला के 17 साल के बेटे का 2018 में एक्सीडेंट हो गया था और इलाज के बावजूद उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। किसी ने उसे मौलवी से मिलवाया, जिसने दावा किया कि लड़के में बुरी आत्मा है और वह बुरी आत्मा को भगा देगा।उसे उस पर विश्वास हो गया और इलाज की प्रक्रिया के दौरान जुबैर ने महिला के साथ रेप किया।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH