BusinessInternational

भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को चार महीने की सजा, 2 हजार रु का जुर्माना

नई दिल्ली। भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए चार महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट ने 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विजय माल्या गारा जुर्माना नहीं चुकाते हैं तो उन्हें दो महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया वाली तीन जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, माल्या के बार-बार गैर हाजिर रहने से कोर्ट काफी नाराज था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने इस मामले में सजा की अवधि तय करने संबंधी अपना फैसला 10 मार्च को सुरक्षित रख लिया था और टिप्पणी की थी कि माल्या के खिलाफ सुनवाई में अब कोई प्रगति नहीं हो सकती। माल्या को अवमानना के लिए 2017 में दोषी ठहराया गया था।

शीर्ष अदालत ने 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए माल्या की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका 2020 में खारिज कर दी थी। माल्या मार्च 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। 18 अप्रैल 2017 को स्कॉटलैंड यार्ड ने प्रत्यर्पण वारंट पर उन्हें जमानत दी थी।

=>
=>
loading...
BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH