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दिल्ली हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि हम निगरानी एजेंसी नहीं हैं। पुलिस की जांच चल रही है। जांच में हस्तक्षेप करने वाली याचिका को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

बता दें कि 18 मई को 26 साल की श्रद्धा वाकर की उसके प्रेमी आफताब अमीन पूनावाला ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इस सप्ताह की शुरुआत में आरोपी आफताब को गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद हत्या को लेकर भयानक खुलासे हुए थे।

श्रद्धा वाकर हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली के एक वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। वकील ने मांग की है कि श्रद्धा हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए।

याचिकाकर्ता वकील जोशिना तुली ने तर्क दिया है कि कर्मचारियों की कमी के साथ-साथ सबूतों और गवाहों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है, इसलिए छह महीने पहले हुई हत्या की जांच सीबीआई को ट्रांसफर की जाए।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH