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मुस्लिम धर्मगुरु फरंगी महली ने कहा- औरतों को मस्ज़िद में नमाज़ के लिए कभी मनाही नही

लखनऊ। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना ख़ालिद रशीद फरंगी महली का मस्ज़िद में महिलाओं के नमाज़ पढ़ने पर बड़ा बयान आया है। फरंगी महली ने कहा इस्लाम में महिलाओं को मस्ज़िद में नमाज़ के लिए मना नही किया गया है, बहुत मस्जिदों में औरतें नमाज़ पढ़ती है।

फरंगी महली ने कहा पूरी दुनिया के साथ अपने देश में भी महिलाओं को मस्ज़िद में नमाज़ के लिए कोई रोक नहीं है। लखनऊ की ईदगाह जामा मस्जिद में औरतें जुमे की नमाज़ अदा करती हैं।

ख़ालिद रशीद फरंगी महली ने कहा पर्सनल ला बोर्ड ने कोर्ट में इसके लिए वाजिब एफिडेविट दाख़िल किया है। औरतों को नमाज़ पढ़ने से मस्जिद में कभी मना नहीं किया गया।

गौरतलब है लि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने एक हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मस्जिदों में महिलाएं नमाज अदा कर सकती हैं।

बोर्ड ने एक बयान में कहा कि महिलाओं व पुरुषों को एक ही कतार में नमाज अदा करना इस्लाम के अनुरूप नहीं है, इसलिए यदि संभव हो तो मस्जिद प्रशासन को मस्जिद के परिसर के भीतर दोनों के लिए अलग कतार की व्यवस्था करनी चाहिए। बोर्ड ने कहा, इस्लाम के धार्मिक ग्रंथों में नमाज अदा करने के लिए महिलाओं को मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति है।

बोर्ड ने मुस्लिम समुदाय से यह भी अपील की कि जहां भी नई मस्जिदें बनाई जाएं, महिलाओं के लिए उपयुक्त जगह की भी व्यवस्था की जाए। मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश से संबंधित याचिका पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई की।

बोर्ड ने यह भी कहा कि एक मुस्लिम महिला नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है और यह उसका विकल्प है कि वह मस्जिद में नमाज के लिए उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के अपने अधिकार का प्रयोग करे। बोर्ड ने कोर्ट में पेश हलफनामे में कहा कि याचिका में उठाए गए प्रश्न राज्य की कार्रवाई की पृष्ठभूमि में नहीं हैं। पूजा स्थलों में धर्म की प्रथाएं निजी हैं जो ‘मुत्तवलिस’ द्वारा विनियमित होती है।

हलफनामे में कहा गया है कि AIMPLB बगैर राज्य के हस्तक्षेप के एक विशेषज्ञ निकाय होने के नाते इस्लामी सिद्धांतों के आधार पर सलाह दे सकता है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि AIMPLB और शीर्ष अदालत एक धार्मिक स्थान की व्यवस्था के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो धर्म में विश्वास करने वालों की धार्मिक प्रथाओं के लिए पूरी तरह से निजी तौर मामला है।

हलफनामे में कहा गया है कि इस्लाम ने मुस्लिम महिलाओं पर जमावड़े में रोजाना पांच वक्त की नमाज में शामिल होना अनिवार्य नहीं किया है और न ही महिलाओं के लिए साप्ताहिक शुक्रवार की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ना अनिवार्य है, हालांकि मुस्लिम पुरुषों के लिए ऐसा करना जरूरी है।

बता दें कि फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर कहा था कि भारत में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी अवैध और असंवैधानिक है। महिलाओं को भी नमाज के लिए मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति दी जाए। मामले में शीर्ष अदालत द्वारा मार्च में सुनवाई किए जाने की संभावना है।

 

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH