केंद्रीय कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी
नई दिल्ली। केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोट 10 से ज्यादा रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। 30 दिसंबर को पुराने नोटों को बैंकों में जमा कराने की समयसीमा समाप्त हो जाएगी।
टीवी रिपोर्ट के अनुसार इस अध्यादेश के मुताबिक, पुराने नोट रखने की सीमा 10 तक रखी गई है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपये से अधिकतम या जितनी राशि मिलेगी उसका पांच गुना जुर्माना जो भी ज्यादा होगा वह लगाया जा सकता है।
किसी के पास भी यदि पुराने 10 से अधिक नोट पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अध्यादेश के जरिये सरकार और रिजर्व बैंक की इन नोटों के धारकों को उनके नोट का मूल्य देने का वादा करने वाली देनदारी को भी समाप्त किया जा सकता है।
1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने 1,000, 5000 और 10,000 का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त के लिए इसी तरह का अध्यादेश लाया गया था। गौरतलब है कि 30 दिसंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के नोटों को 31 मार्च तक रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं।