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टिल्लू ताजपुरिया हत्याकांड: हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को लगाई फटकार, ऐसी घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को कैद फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कोर्ट ने जेल प्रशासन से इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है। ताजपुरिया के पिता और भाई द्वारा मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह आदेश पारित किया और यह टिप्पणी की।

हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को आदेश दिया है कि वे चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बताएं। जस्टिस जसमीत सिंह ने दिल्ली पुलिस से ताजपुरिया के पिता और भाई को सुरक्षा देने पर विचार करने को कहा। 25 मई को अगली सुनवाई। 25 मई को ही तिहाड़ जेल अधीक्षक को अदालत मे पेश होना होगा। बता दें कि बीते दिनों जेल में बंद टिल्लू ताजपुरिया की चाकुओं और धारदार सुओं से भोंक कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है।

जब टिल्लू ताजपुरिया पर लगातार हमला हो रहे थे उस दौरान तमिलनाडु स्टेट पुलिस के पुलिसकर्मी वहां मूकदर्शक बने रहे और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को देखते रहे। इस मामले में अब तमिलनाडु के डीजीपी सी सिलेंद्र बाबू ने जांच के आदेश दिए हैं। एडीजीपी एचएम जयराम आज इस मामले की जांच के लिए तिहाड़ जेल का दौरा करने वाले हैं। जेल अधिकारियों के मुताबिक रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या उसके विरोधी गैंग के सदस्य योगेश टुंडा और अन्य ने की।

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BRIJESH SINGH
the authorBRIJESH SINGH